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पैन-आधार लिंकिंग: क्या आपको भी है अनिवार्य? जानें नए नियम और छूट के दायरे में... Link Pan Card, Aadhar
साल 2025 खत्म होने जा रहा है आज तारीख 31 दिसंबर 2025 है।
अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं कराया तो जल्द करा लीजिए।
पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराना बेहद ही जरुरी है।
यदि आपने इन दोनों को एक साथ लिंक नहीं कराया है, तो भारी जुर्माना देना पड़ेगा बल्कि आपके जरुरी काम भी रुक जाएंगे।
बैंक से जुड़े काम या टैक्स से संबंधित सुविधाएं मिलने में मुश्किल आ सकती है।
क्या आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवाना सभी के लिए अनिवार्य है ? क्या आप भी इस नियम के दायरे में आते हैं, तो चलिए आपको इस लेख में बताएंगे कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को एक साथ लिंक करने से जुड़े नियम क्या हैं और किन लोगों के लिए दोनों को एक साथ लिंक करवाना जरुरी नहीं है।
किन लोगों को मिली है छूट? आयकर विभाग के नियमों के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को पैन और आधार को आपस में लिंक कराने की अनिवार्यता से छूट दी गई है।
सरकार ने इस आयु वर्ग के नागरिकों को बड़ी राहत प्रदान की है।
इसके अलावा, सुपर सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आने वाले लोगों को भी इस नियम के अ।
- पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है।
- लिंक न कराने पर जुर्माना और बैंकिंग कार्यों में बाधा आ सकती है।
- 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को लिंकिंग से छूट मिली है।
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Posted on 01 January 2026 | Visit News20Express.com for more stories.