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Indigo पर जीएसटी का भारी जुर्माना, शेयर मार्केट में हलचल! क्या करेगी कंपनी? Indigo Faces Tax Fine
दिल्ली, News20Express की रिपोर्ट के अनुसार, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर जीएसटी विभाग ने 458 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है, जिसके बाद शेयर मार्केट में हलचल मच गई है।
कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी और बताया कि वह इस फैसले को चुनौती देगी।
सीजीएसटी - दक्षिण दिल्ली के आयुक्त कार्यालय के अतिरिक्त आयुक्त ने यह जुर्माना केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 74 के तहत वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 की आकलन अवधि से संबंधित लगाया है।
इंडिगो का कहना है कि जीएसटी विभाग ने विदेशी आपूर्तिकर्ता से मिले मुआवजे पर जीएसटी मांग, ब्याज और जुर्माना लगाने तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकार करने का आदेश पारित किया है।
कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि जीएसटी विभाग द्वारा पारित आदेश गलत है और कानून के अनुरूप नहीं है।
यह निर्णय बाहरी कर सलाहकारों की सलाह पर आधारित है।
कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि वह इस आदेश को चुनौती देगी और इसके खिलाफ उपयुक्त कानूनी उपाय अपनाएगी, जिससे निवेशकों और वित्त जगत की नजर इस मामले पर बनी हुई है।
इस घटनाक्रम से इंडिगो के शेयर पर दबाव देखने को मिल सकता है, जिसका सीधा असर कंपनी के निवेश योजनाओं पर पड़ सकता है।
इस पूरे मामले से यह सवाल उठता है कि क्या इंडिगो इस कानूनी लड़ाई में सफल हो पाएगी और इसका कंपनी के वित्त पर क्या असर पड़ेगा।
फिलहाल, निवेशकों को कंपनी के अगले कदमों का इंतजार है, जिससे मार्केट में स्पष्टता आ सके।
- इंडिगो पर 458 करोड़ रुपये से अधिक का जीएसटी जुर्माना लगा।
- कंपनी जीएसटी विभाग के फैसले को चुनौती देगी।
- वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए जुर्माना।
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Posted on 31 December 2025 | Keep reading News20Express.com for news updates.